{"_id":"6988d031cc280045bb0231d2","slug":"private-vehicles-operating-like-taxis-causing-loss-of-revenue-kannauj-news-c-214-1-knj1008-144458-2026-02-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kannauj News: निजी वाहनों का टैक्सी की तरह संचालन, राजस्व की क्षति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kannauj News: निजी वाहनों का टैक्सी की तरह संचालन, राजस्व की क्षति
विज्ञापन
कन्नौज। शहर और ग्रामीण इलाकों में ट्रैवल एजेंसी संचालक और निजी वाहन मालिक टैक्सी की तरह निजी वाहनों को किराए पर चलाकर मोटी वसूली कर रहे हैं। यह अवैध कारोबार आम जनता को परेशान कर रहा है, बल्कि सरकार के राजस्व को भी भारी क्षति पहुंचा रहा है। सहालग के मौसम में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। वर यात्रा के लिए जब वाहन मिलना मुश्किल हो जाता है तब ये संचालक मनमाने ढंग से ऊंचे दामों पर निजी वाहनों की बुकिंग करते हैं।
निजी वाहन चालक इन वाहनों को शादियों और अन्य अनुष्ठानों के लिए टैक्सी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रामीण और कम आबादी वाले इलाकों में छोटी दूरी के लिए भी ये वाहन किराए पर दिए जा रहे हैं। परिवहन नियमों के अनुसार, किसी भी निजी वाहन का व्यावसायिक उपयोग टैक्सी की तरह नहीं किया जा सकता। यदि कोई चालक अपने पंजीकृत वाहन को व्यावसायिक रूप में प्रयोग करता है, तो उसे अतिरिक्त कर देना होता है और वाहन पर पीली नंबर प्लेट लगवानी होती है। परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहनों पर कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें वाहन सीज किया जा सकता है। हालांकि, इस बात को प्रमाणित करना अक्सर मुश्किल होता है कि वाहन व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। इसी का फायदा उठाकर ट्रैवल एजेंसी संचालक और निजी वाहन मालिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी
एआरटीओ इज्या तिवारी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निजी वाहन के भौतिक स्वरूप में छेड़छाड़ कर उसे नया रूप देना परिवहन नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई निजी वाहन चालक या मालिक अनुष्ठानों एवं धार्मिक उत्सवों के लिए वाहन की बुकिंग कर चलाते पाए गए, तो उन पर जुर्माना वसूला जाएगा और वाहन जब्त कर लिया जाएगा।
विज्ञापन
-- -- --
विज्ञापन
निजी वाहन चालक इन वाहनों को शादियों और अन्य अनुष्ठानों के लिए टैक्सी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रामीण और कम आबादी वाले इलाकों में छोटी दूरी के लिए भी ये वाहन किराए पर दिए जा रहे हैं। परिवहन नियमों के अनुसार, किसी भी निजी वाहन का व्यावसायिक उपयोग टैक्सी की तरह नहीं किया जा सकता। यदि कोई चालक अपने पंजीकृत वाहन को व्यावसायिक रूप में प्रयोग करता है, तो उसे अतिरिक्त कर देना होता है और वाहन पर पीली नंबर प्लेट लगवानी होती है। परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहनों पर कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें वाहन सीज किया जा सकता है। हालांकि, इस बात को प्रमाणित करना अक्सर मुश्किल होता है कि वाहन व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। इसी का फायदा उठाकर ट्रैवल एजेंसी संचालक और निजी वाहन मालिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
विज्ञापन
प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी
एआरटीओ इज्या तिवारी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निजी वाहन के भौतिक स्वरूप में छेड़छाड़ कर उसे नया रूप देना परिवहन नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई निजी वाहन चालक या मालिक अनुष्ठानों एवं धार्मिक उत्सवों के लिए वाहन की बुकिंग कर चलाते पाए गए, तो उन पर जुर्माना वसूला जाएगा और वाहन जब्त कर लिया जाएगा।
विज्ञापन