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अब घर में शराब रखने के लिए चुकानी पड़ेगी फीस

Wed, 22 Sep 2021 11:20 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 22 Sep 2021 11:20 PM IST
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Now fees will have to be paid for keeping liquor in the house
कन्नौज। अब बिना अनुमति घर में दो बोतल से अधिक शराब मिली तो कार्रवाई होगी। इससे अधिक रखने के लिए प्रतिवर्ष लाइसेंस फीस चुकानी पड़ेगी। साल में सिक्योरिटी भी जमा करनी होगी।
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जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश कुमार तिवारी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने देशी शराब एक लीटर, विदेशी मदिरा भारत में बनी और विदेश से आयातित डेढ़ लीटर, वाइन भारत में बनी और विदेश से आयातित दो लीटर, बीयर भारत में बनी और विदेश से आयातित छह लीटर, कम तीव्रता के अल्कोहल युक्त पेय छह लीटर घर में रखने की अनुमति दी है।
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इसके लिए 12000 रुपये प्रतिवर्ष लाइसेंस फीस चुकानी होगी। साथ में 51000 रुपये सिक्योरिटी भी जमा करनी पड़ेगी। यह साल के अंत में वापस होगी। आबकारी विभाग को तय मात्रा से ज्यादा शराब मिलने पर आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
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