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Kannauj News: कुख्यात धर्मा और बेटे को गैंगस्टर में दो साल की सजा

Sat, 22 Mar 2025 12:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Sat, 22 Mar 2025 12:16 AM IST
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Notorious Dharma and his son sentenced to two years in Gangster case
कन्नौज। विशुनगढ़ क्षेत्र के कुख्यात धर्म सिंह उर्फ धर्मा व उसके बेटे अनुज कुमार उर्फ प्रताप सिंह को गैंगस्टर एक्ट में दो साल कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। लूट व हत्या सहित कई मामलों में दोनों बदमाश जेल में बंद हैं। इसलिए इनकी सजा गिरफ्तारी में समायोजित की जाएगी।
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विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) नंद कुमार ने शुक्रवार को विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के गांव उस्मानपुर निवासी कुख्यात बदमाश धर्म सिंह व उसके बेटे अनुज को गैंगस्टर एक्ट में दोष सिद्ध करार दिया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि तत्कालीन विशुनगढ़ थानाध्यक्ष ने वर्ष 2016 में दोनों बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के दौरान पता चला कि अनुज कुमार गैंगलीडर है और उसका इलाके में आतंक है। अनुज छह फरवरी 2016 से जिला कारागार में बंद था। एक जून 2023 को प्रशासनिक आधार पर उसे मैनपुरी जिला कारागार में भेज दिया गया। इसी प्रकार धर्मा भी 13 फरवरी 2023 से जिला कारागार में बंद है। उन्होंने बताया कि दोनों को दो-दो साल की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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