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नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल का सश्रम कारावास

Sat, 18 Jan 2020 12:27 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jan 2020 12:27 AM IST
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naabaalig se dushkarm mein 10 saal ka sashram kaaraavaas
कन्नौज। अपर जिला जज प्रथम व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दो साल पहले नाबालिग को ले जाकर दुष्कर्म के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने वसूले जाने वाले जुर्माने से पीड़ित पक्ष को 12 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा के अनुसार थाना इंदरगढ़ क्षेत्र के एक पिता ने बताया कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री को 14 जनवरी 2018 को हरदोई क्षेत्र के थाना बेहटा गोकुल खैराहाया निवासी जवाहर घर से बहला-फुसलाकर ले गया। पीड़ित पिता ने आरोपित के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी की तलाश में कई जगह छापामारी की। उसका सुराग नहीं लगा।
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जवाहर बेटी को दिल्ली, आंध्र प्रदेश समेत कई जगह घुमता रहा। करीब एक माह की कोशिश के बाद पुलिस ने नाबालिग को आरोपी के पास से तलाश लिया। यहां नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी के खिलाफ बयान दिए। साथ ही दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। शुक्रवार को अपर जिला जज प्रथम व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामबरन सरोज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जवाहर को धारा 363, 366 व पॉक्सो में सात-सात साल की कैद व पांच- पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं धारा 376 में 10 साल की कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। कोर्ट ने आरोपी से वसूले जाने वाले 25 हजार जुर्माने में से पीड़िता को 12 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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