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Kannauj News: पति की हत्या में शिक्षिका व प्रेमी समेत चार को उम्रकैद
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कन्नौज। अवैध संबंध के चलते पति की हत्या करने वाली शिक्षिका व उसके प्रेमी सहित चार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चारों दोषियों को 1.60 लाख रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए। दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।
सौरिख थाना क्षेत्र के गांव मुर्रा निवासी श्रीकृष्ण ने 27 नवंबर 2020 को बहू सीमा पाल, गांव कर्री निवासी बहू के प्रेमी अशोक, उसके भाई राजेश, गांव हुसेपुर तुर्कन निवासी बहू के भाई मनोज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इसमें बताया कि पुत्र इंद्रपाल ने नगरिया तालपार में मकान बनवा लिया था। इंद्रपाल स्कूल का संचालक भी था और प्राइवेट स्कूल में शिक्षक था। पत्नी सीमा पाल प्राथमिक स्कूल चिकनपुर ब्लॉक हसेरन में शिक्षिका है।
गांव कर्री निवासी अशोक के बहू सीमा से अवैध संबंध हो गए। जानकारी होने पर इंद्रपाल का सीमा से विवाद होने लगा। 26 नवंबर 2020 की रात को प्रेमी अशोक, राजेश व मनोज घर पर आए। सीमा ने दरवाजा खोला और इन लोगों ने इंद्रपाल से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। सीमा ने पति इंद्रपाल के शव को दूसरे कमरे में रखकर परिचित को मौत की सूचना दी। विवेचक ने इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रही अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पूर्णिमा पाठक ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर बहू सीमा पाल, प्रेमी अशोक, उसके भाई राजेश, सीमा के भाई मनोज को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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सौरिख थाना क्षेत्र के गांव मुर्रा निवासी श्रीकृष्ण ने 27 नवंबर 2020 को बहू सीमा पाल, गांव कर्री निवासी बहू के प्रेमी अशोक, उसके भाई राजेश, गांव हुसेपुर तुर्कन निवासी बहू के भाई मनोज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इसमें बताया कि पुत्र इंद्रपाल ने नगरिया तालपार में मकान बनवा लिया था। इंद्रपाल स्कूल का संचालक भी था और प्राइवेट स्कूल में शिक्षक था। पत्नी सीमा पाल प्राथमिक स्कूल चिकनपुर ब्लॉक हसेरन में शिक्षिका है।
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गांव कर्री निवासी अशोक के बहू सीमा से अवैध संबंध हो गए। जानकारी होने पर इंद्रपाल का सीमा से विवाद होने लगा। 26 नवंबर 2020 की रात को प्रेमी अशोक, राजेश व मनोज घर पर आए। सीमा ने दरवाजा खोला और इन लोगों ने इंद्रपाल से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। सीमा ने पति इंद्रपाल के शव को दूसरे कमरे में रखकर परिचित को मौत की सूचना दी। विवेचक ने इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रही अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पूर्णिमा पाठक ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर बहू सीमा पाल, प्रेमी अशोक, उसके भाई राजेश, सीमा के भाई मनोज को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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