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किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में पांच साल की कैद
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कन्नौज। घर में अकेली किशोरी से छेड़खानी कर दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में दोषी को पांच साल की सजा सुनाई गई है। 12 हजार का अर्थदंड लगाया गया। कोर्ट ने छह हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
ठठिया थानाक्षेत्र के गांव सिसैयनपुरवा निवासी तौफीक पुत्र नवाब ने आठ अगस्त 2018 की सुबह नौ बजे घर में घुसकर 14 वर्षीय किशोरी से छेड़खानी कर दुष्कर्म का प्रयास किया था। परिजनों के लौटने पर पीड़िता ने घटना की जानकारी दी। इससे पीड़िता की मां ने तौफीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रामबरन सरोज ने मामले की सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने चार गवाहों को पेश किया।
दोषी के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर जज ने पांच साल की सजा और 12 हजार का जुर्माना सुनाया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अर्थदंड से छह हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड न देने पर एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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ठठिया थानाक्षेत्र के गांव सिसैयनपुरवा निवासी तौफीक पुत्र नवाब ने आठ अगस्त 2018 की सुबह नौ बजे घर में घुसकर 14 वर्षीय किशोरी से छेड़खानी कर दुष्कर्म का प्रयास किया था। परिजनों के लौटने पर पीड़िता ने घटना की जानकारी दी। इससे पीड़िता की मां ने तौफीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रामबरन सरोज ने मामले की सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने चार गवाहों को पेश किया।
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दोषी के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर जज ने पांच साल की सजा और 12 हजार का जुर्माना सुनाया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अर्थदंड से छह हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड न देने पर एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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