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किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म में 20 साल सजा, दूल्हे को मेहंदी लगाकर लौटते समय वारदात को दिया था अंजाम
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कन्नौज। किशोरी को अगवा कर मक्का के खेत में दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। 34 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसमें से 17 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।
29 अप्रैल 2018 को 15 वर्षीय किशोरी के सहेली के भाई की शादी थी। इससे 28 अप्रैल की रात करीब आठ बजे वह दूल्हे को मेहंदी लगाने गई थी। रात करीब 11 बजे सहेली के साथ घर लौट रही थी। इस दौरान ठठिया थाना क्षेत्र के बहसौरा गांव निवासी हरपाल ने दबोच लिया। धमकी देते हुए उसकी सहेली को भगा दिया। इसके बाद मक्का के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पिटाई कर दी। सहेली के बताने पर मक्का के खेत में पहुंचे लोगों को देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला था। पीड़िता के पिता ने सुबह थाने में हरपाल के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने सुनवाई की। सहेली, उसके भाई, पीड़िता, पिता के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश ने हरपाल को 20 साल की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि हरपाल पर 34 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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29 अप्रैल 2018 को 15 वर्षीय किशोरी के सहेली के भाई की शादी थी। इससे 28 अप्रैल की रात करीब आठ बजे वह दूल्हे को मेहंदी लगाने गई थी। रात करीब 11 बजे सहेली के साथ घर लौट रही थी। इस दौरान ठठिया थाना क्षेत्र के बहसौरा गांव निवासी हरपाल ने दबोच लिया। धमकी देते हुए उसकी सहेली को भगा दिया। इसके बाद मक्का के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पिटाई कर दी। सहेली के बताने पर मक्का के खेत में पहुंचे लोगों को देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला था। पीड़िता के पिता ने सुबह थाने में हरपाल के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने सुनवाई की। सहेली, उसके भाई, पीड़िता, पिता के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश ने हरपाल को 20 साल की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि हरपाल पर 34 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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