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हत्या में तीन को उम्रकैद

Tue, 10 Nov 2015 12:06 AM IST
ब्यूूराे/अमर उजाला, कन्नौज
ब्यूूराे/अमर उजाला, कन्नौज Updated Tue, 10 Nov 2015 12:06 AM IST
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Killing three life imprisonment

सौरिख थाना क्षेत्र के गांव गुटेरा में युवक की गोली

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मारकर हत्या करने और उसके साथी को घायल करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रभूषण सिंह ने तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

कोर्ट का आदेश है कि अगर जुर्माने की रकम न अदा की तो तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट के फैसलेे के बाबत शासकीय अधिवक्ता छेदीलाल गौतम ने बताया कि हत्या की यह घटना आठ फरवरी 05 को दोपहर एक बजे की थी।

इस मामले में राजू यादव निवासी नगला घाटी थाना भरथना जिला इटावा ने गणेश पुत्र नाथूराम निवासी ईश्वरपुर थाना एरवाकटरा जिला औरैया, महताब पुत्र नाथूराम निवासी गांव निकराबाद सौरख और रक्षपाल सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी गांव नगला जलाल थाना उसराहार जिला इटावा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

वादी के अनुसार सौरिख थाने के गांव गुटेरा निवासी उसके बहनोई बलराम सिंह का कुछ दिन पहले कत्ल हो गया था। इसके बाद वह अपने बहनोई के खेत की देखभाल करने लगा। घटना वाले दिन वह अपने बहनोई बलराम सिंह का खेत देखने गया था।

उसके रिश्तेदार कप्तान सिंह उर्फ शेरा, अरुण कुमार, गिरंद सिंह भी उसके साथ थे। तभी रास्ते में उक्त लोग खेत में लाही काट रहे थे। उन्हें देखते ही गालीगलौच करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। मारपीट एवं फायरिंग के दौरान कप्तान सिंह उर्फ शेरा की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि अरुण कुमार घायल हो गए थे।

थाना सौरिख में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। थानाध्यक्ष अहिवरन सिंह ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। सोमवार को एडीजे प्रथम चंद्रभूषण सिंह ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद गवाहों एवं सबूतों के आधार पर नामजद आरोपियों को हत्या और घायल करने का दोषी पाया। इसके बाद तीनों आरोपियों को उम्रकैद और जुर्माना अदा करने की सजा सुर्नाई।

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