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युवती से छेड़छाड़ में एक साल की सजा, 20 हजार जुर्माना
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कन्नौज। विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट ने मंगलवार को एक युवती से छेड़छाड़ करने वाले युवक को एक साल की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि भगतगाड़ा गांव के रहने वाले चंदन यादव ने 10 जनवरी 2017 को 20 साल की युवती से छेड़छाड़ की थी। युवती के पिता ने कोतवाली में युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट गीता सिंह ने चंदन को दोषी करार दिया। साथ ही एक साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना का फैसला सुनाया है।
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शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि भगतगाड़ा गांव के रहने वाले चंदन यादव ने 10 जनवरी 2017 को 20 साल की युवती से छेड़छाड़ की थी। युवती के पिता ने कोतवाली में युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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मंगलवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट गीता सिंह ने चंदन को दोषी करार दिया। साथ ही एक साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना का फैसला सुनाया है।
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