फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   kannauj,kannauj news

अवैध बिजली कनेक्शन प्रकरण: अफसरों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी

Sat, 26 Feb 2022 12:17 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Feb 2022 12:17 AM IST
विज्ञापन
kannauj,kannauj news
सौरिख। हरिभानपुर रोड पर निर्माणाधीन इमारत में हुए कनेक्शन को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं। एसडीओ के नोटिस के जवाब में जेई ने प्रश्नचिह्न लगाते हुए कहा कि जांच के दौरान इमारत में अवैध डीपी मिलने एवं कनेक्शन निरस्त होने के बाद भी मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं कराया गया।
विज्ञापन

कस्बे के हरिभानपुर रोड पर निर्माणाधीन इमारत में 22 जनवरी को बिजली विभाग के अधिकारियों ने दो किलोवॉट का कनेक्शन किया था। नई डीपी लगाकर लाइन चालू करवा दी गई। जांच के दौरान 16 फरवरी को पहुंचे एसडीओ अरविंद कुमार ने लगी डीपी का वीडियो बनाते हुए कनेक्शन को अवैध बताते हुए निरस्त कर दिया था। साथ ही जेई सुनील कुमार वर्मा से अवैध कनेक्शन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। जवाब में जेई का कहना है कि अवैध कनेक्शन कैसे हुआ और किसने किया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। नोटिस मिलने के बाद जब जांच करने गया था, वहां पर न तो डीपी पाई गई और न ही केबल। एसडीओ को डीपी मिली थी, तो उन्होंने मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं कराया।
विज्ञापन

एसडीओ का कहना है कि कनेक्शन धारक ने 3498 रुपये शुल्क जमा किया है जो केवल बिजली कनेक्शन का है। फिर मौके पर डीपी कैसे लगा दी गई। जेई ने डीपी का स्टीमेट नहीं बनाया। अगर बना होता तो लगभग 85 हजार रुपये का शुल्क जमा किया गया होता। बता दें कि मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक इस प्रकरण में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed