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कन्नौज : दो पक्षों में हुए संषर्घ में आठ अभियुक्तों सुनाई गई सजा
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कन्नौज। एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच धारदार हथियारों और लाठी-डंडों से हुए खूनी संघर्ष के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एक पक्ष के चार लोगों को एक-एक साल कैद जबकि दूसरे पक्ष के चार लोगों को तीन साल कैद की सजा सुनाई।
छिबरामऊ कोतवाली के नौगाई गांव में 19 जुलाई 2017 को खेत में धान लगाने के दौरान संदीप का परिवार के फेरू सिंह से विवाद हो गया था। दोनों पक्षों के बीच खेत में लाठी-डंडे चलने के बाद गांव में भी धारदार हथियार चले थे। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया था। सोमवार को अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश विश्वंभर प्रसाद ने मामले की सुनवाई की।
इस दौरान संदीप कुमार, उसके भाई प्रदीप, प्रभात और सर्वेश को एक-एक साल कैद ढाई हजार का जुर्माना लगाया। वहीं दूसरे पक्ष के फेरू सिंह, उसके बेटे विनोद, श्याम बाबू और सुरजीत को तीन-तीन साल की कैद और ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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छिबरामऊ कोतवाली के नौगाई गांव में 19 जुलाई 2017 को खेत में धान लगाने के दौरान संदीप का परिवार के फेरू सिंह से विवाद हो गया था। दोनों पक्षों के बीच खेत में लाठी-डंडे चलने के बाद गांव में भी धारदार हथियार चले थे। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया था। सोमवार को अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश विश्वंभर प्रसाद ने मामले की सुनवाई की।
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इस दौरान संदीप कुमार, उसके भाई प्रदीप, प्रभात और सर्वेश को एक-एक साल कैद ढाई हजार का जुर्माना लगाया। वहीं दूसरे पक्ष के फेरू सिंह, उसके बेटे विनोद, श्याम बाबू और सुरजीत को तीन-तीन साल की कैद और ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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