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Kannauj News: बालकों को बेहोश कर गलत हरकत पर दो को दो-दो साल की कैद

Thu, 06 Apr 2023 11:47 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Thu, 06 Apr 2023 11:47 PM IST
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Imprisonment of two years for two for wrongdoing by sedating children
कन्नौज। सात साल पहले गांव के बाहर ट्यूबवेल पर गलत हरकत करने के मामले में अदालत ने दो लोगों को दोषी करार दिया है। दोनों ने दो बालकों को पकड़कर नशीला पदार्थ सुंघा कर बेहोश कर दिया था। इसके बाद गलत हरकत कर महिलाओं के वस्त्र पहनाकर खेत में छोड़ दिया था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने दो-दो साल कैद और छह-छह हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मामला इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का है। बताया जा रहा है कि दो जुलाई 2016 को यह घटना तब हुई थी जब दो बालक गांव के बाहर ट्यूबवेल पर कपड़े धो रहे थे। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ल ने बताया कि गांव का शिवम व अमित ने उसे पकड़ लिया। दोनों को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। बेहोश होने पर दोनों से गलत हरकत की। इसके बाद महिलाओं के वस्त्र पहनाकर भाग गए। होश आने पर दोनों बच्चों ने पूरी बात बताई और आरोपितों के नाम बताए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कोर्ट में जार्चशीट पेश की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से छह गवाह पेश किए गए। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) गीता सिंह ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए शिवम व अमित को दोषी करार दिया। नशीला पदार्थ सुंघाने पर दो-दो साल की कैद और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। तीन-तीन माह की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माना व पॉक्सो एक्ट में एक-एक साल की कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता जुर्माने की रकम अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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