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Kannauj News: कोर्ट ने लगाया 10 लाख का जुर्माना

Thu, 20 Jul 2023 11:22 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Thu, 20 Jul 2023 11:22 PM IST
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Help pensioners by linking Aadhaar: DM
कन्नौज। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय ने सड़क हादसे में हुए दो मौत के मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीएम को आदेश दिया गया है कि वह यह रकम पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह निर्देश 2105 में हुए पंचायत चुनाव के दौरान निर्वाचन ड्यूटी में लगी एक कार की टक्कर से जख्मी दो युवकों की इलाज के दौरान मौत के मामले में दिया है। जुर्माना की रकम सात फीसदी ब्याज के साथ देनी होगी।
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अधिवक्ता मयंक द्विवेदी ने बताया कि 2015 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे। चुनाव के दौरान तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर छिबरामऊ के पूर्वी बाइपास पर रहने वाले ओम प्रकाश तिवारी की बोलेरो कार चुनाव कार्य के लिए संबद्ध थी। इस दौरान मालिक ने अधिकारियों को बताया था कि उनकी कार का बीमा नहीं है। अधिकारियों ने उनकी बात को अनसुना कर गिरफ्तारी का डर दिखाते हुए 29 नवंबर 2015 को कार अधिगृहित कर ली थी। दूसरे दिन 30 नवंबर 2015 को निर्वाचन डयूटी के लिए कार ले जाई जा रही थी।
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सौरिख थाना क्षेत्र के परौर गांव के सामने से आ रही बाइक से कार टकरा गई थी। हादसे में परौर गांव निवासी सुनील कुमार और राजा बाबू उर्फ दीपक घायल हो गए थे। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने कानपुर रेफर कर दिया था। कानपुर से लखनऊ जाते समय दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया था। दोनों युवकों के परिजनों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय में दो अलग-अलग वाद दायर किए थे। जज शाहिद रजा ने जिला निर्वाचन अधिकारी पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाए हैं। साथ ही सात फीसदी वार्षिक ब्याज समेत दोनों युवकों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये देने का आदेश दिए हैं। जिसमें से तीन साल के लिए एक-एक लाख रुपये की एफडीआर और चार-चार लाख रुपये मय ब्याज के दिए जाएंगे।
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डीएम बोले, हाईकोर्ट में देंगे चुनौती
इस मामले में डीएम शुभ्रांत शुक्ला ने बताया कि वह इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। राज्य निर्वाचन आयोग को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। जो भी आदेश मिलेगा, उसी के तहत आगे की कार्रवाई होगी।
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