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हत्या में उम्रकैद, 10 हजार जुर्माना, मंदिर जाते समय की थी हत्या
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कन्नौज। रंजिश में गोली मारकर हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 हजार जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने दोषी को जेल भेज दिया।
तिर्वा कोतवाली के गांव खजुआ निवासी सुरेश चंद्र यादव आठ नवंबर 2015 की सुबह करीब चार बजे मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। मुरैया गांव निवासी रोहित पुत्र मुने ने रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुरेश चंद्र यादव के बेटे नीरज यादव ने तिर्वा कोतवाली में रोहित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। तत्कालीन तिर्वा कोतवाली प्रभारी राघवन सिंह और बीएल यादव ने मामले की विवेचना की थी। गुुरुवार को न्यायाधीश शिव कुमार तिवारी फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकेंड ने मामले की सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने 11 गवाहों को पेश कर बयान दर्ज कराए। रोहित के खिलाफ साक्ष्य सही साबित हुए। न्यायाधीश ने रोहित कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि हत्या के बाद करीब नौ माह जेल में रहने की सजा को भी शामिल किया गया है।
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तिर्वा कोतवाली के गांव खजुआ निवासी सुरेश चंद्र यादव आठ नवंबर 2015 की सुबह करीब चार बजे मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। मुरैया गांव निवासी रोहित पुत्र मुने ने रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुरेश चंद्र यादव के बेटे नीरज यादव ने तिर्वा कोतवाली में रोहित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। तत्कालीन तिर्वा कोतवाली प्रभारी राघवन सिंह और बीएल यादव ने मामले की विवेचना की थी। गुुरुवार को न्यायाधीश शिव कुमार तिवारी फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकेंड ने मामले की सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने 11 गवाहों को पेश कर बयान दर्ज कराए। रोहित के खिलाफ साक्ष्य सही साबित हुए। न्यायाधीश ने रोहित कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि हत्या के बाद करीब नौ माह जेल में रहने की सजा को भी शामिल किया गया है।