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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न मिली तो एक जनवरी से कार्रवाई

Thu, 03 Dec 2020 11:59 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Dec 2020 11:59 PM IST
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haee sikyoritee nambar plet na milee to ek janavaree se kaarravaee
कन्नौज। निजी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न मिली तो एक जनवरी से कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर अधिकारी वाहन बिक्री करने वाली एजेंसी पर दबाव बनाने लगे हैं। वहीं कार्रवाई के खौफ से वाहन स्वामी प्लेट बनवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं।
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जिले में 231859 निजी वाहन हैं। इनमें एक फीसदी से भी कम वाहन स्वामियों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई है। बाकी के वाहन साधारण नंबर प्लेट लगा कर फर्राटा भर रहे हैं। शासन इस बाबत आदेश जारी कर चुका है। कोरोना के चलते इसका पालन नहीं कराया जा सका। अब प्रशासन इस आदेश का पालन कराने के लिए सक्रिय हो गया है। विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि निजी वाहनों को दिसंबर माह की छूट देते हुए प्रत्येक वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा दी जाए। वाहनों की बिक्री करने वाली एजेंसियों के डीलरों को निर्देश दिए गए हैं कि वह हाई सिक्योेरिटी नंबर प्लेट बनवाने वाले वाहन स्वामियों के आवेदन पर तत्काल नंबर प्लेट बना कर दें। वहीं मनमानी का आलम यह है कि मनमाने पैसे लेकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जारी की जा रही है।
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कागजात पूरे होने पर ही बनेगी प्लेट
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने के लिए वाहन के सभी कागजात पूरे होने चाहिए। इसके बाद वाहन स्वामी किसी कैफे सेंटर या जिस कंपनी का वाहन खरीदा है, वहां जा कर वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नंबर प्लेट घर पहुंचा दी जाएगी। वाहन स्वामी डीलर के यहां से भी नंबर प्लेट उठा सकते हैं।
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इस तरह करें आवेदन
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने के लिए किसी कैफे सेंटर या वाहन डीलर के यहां पहुंच कर आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए वाहन की आरसी के अलावा वाहन स्वामी का आधारकार्ड लेकर जाना होगा। इन प्रपत्रों की फोटो कॉपी लगा कर आवेदन करें। निर्धारित शुल्क को सेंटर पर जमा कर रसीद प्राप्त कर लें। प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक सप्ताह में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बन कर आ जाएगी।

जमा करना होगा शुल्क
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने के लिए सरकारी फीस निर्धारित है। इसी के अनुसार शुल्क जमा किया जाएगा। कैफे सेंटर व वाहन डीलर कुछ धनराशि अलग से लेंगे। मोटर साइकिल, स्कूटी पर 366 से 420 रुपये, बोलेरो, कार, लोडर, आटो, टेंपो की नंबर प्लेट के लिए 676 से 712 रुपये जमा होंगे। इसके अलावा ट्रक, बस, डंपर, डीसीएम व इसी तरह के अन्य वाहनों पर 755 से 800 रुपये जमा करने होंगे। ऑनलाइन का शुल्क अलग से देना होगा।
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