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Kannauj News: किशोरी को ले जाने में दोषी को पांच साल की कैद
Tue, 29 Aug 2023 12:55 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
Updated Tue, 29 Aug 2023 12:55 AM IST
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कन्नौज। करीब छह साल पहले 17 वर्षीय किशोरी को ले जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने युवक को दोषी करार दिया है। जज अलका यादव ने दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। इसेक अलावा सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजन किशोर दोहरे और शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पिता ने 26 सितंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री करीब साढ़े 12 बजे उमरायपुरवा चौराहा पर घर का सामान खरीदने गई थी।
जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो खोजबीन की गई। इस दौरान पता चला कि तारनपुरवा गांव निवासी रवि ने पुत्री को भगाने में सहयोग किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। पुलिस ने किशोरी को देवरिया के बघौच थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी अरविंद यादव के पास से बरामद किया। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए।
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साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की जज अलका यादव ने अरविंद यादव को पांच साल कारावास और सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने धारा 363 में तीन साल सजा और दो हजार रुपये, धारा 366 में पांच साल कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजन किशोर दोहरे और शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पिता ने 26 सितंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री करीब साढ़े 12 बजे उमरायपुरवा चौराहा पर घर का सामान खरीदने गई थी।
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जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो खोजबीन की गई। इस दौरान पता चला कि तारनपुरवा गांव निवासी रवि ने पुत्री को भगाने में सहयोग किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। पुलिस ने किशोरी को देवरिया के बघौच थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी अरविंद यादव के पास से बरामद किया। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए।
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साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की जज अलका यादव ने अरविंद यादव को पांच साल कारावास और सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने धारा 363 में तीन साल सजा और दो हजार रुपये, धारा 366 में पांच साल कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।