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Kannauj News: गैंगस्टर के मामले में दोषी दो साल की सजा
Tue, 28 May 2024 11:23 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
Updated Tue, 28 May 2024 11:23 PM IST
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कन्नौज। चोरी, धोखाधड़ी व जालसाजी में अभियुक्त पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। मंगलवार को अभियुक्त ने न्यायालय में अपराध स्वीकार कर लिया। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने अभियुक्त को दो साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी जेल में इतनी सजा काट चुका है।
शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि चोरी, जालसाजी व धोखाधड़ी के मामलों में 23 नवंबर 2016 को एसपी की संस्तुति व डीएम की अनुमति पर तत्कालीन सौरिख थाना प्रभारी संतोष कुमार व्यास ने गैंग के मुखिया महताब यादव, अशोक यादव, विनोद वर्मा उर्फ खन्ना, लालू यादव व बालकिशन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था। पुलिस ने न्यायालय में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
न्यायालय में जब अभियुक्त विनोद वर्मा उर्फ खन्ना पुत्र संतराम निवासी ग्राम रामनगर थाना बिछवां मैनपुरी को पेश किया गया तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और न्यायालय से सजा कम दिए जाने की गुहार लगाई, जिस पर न्यायालय ने जेल अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) नंदकुमार ने विनोद वर्मा उर्फ खन्ना को उसके अपराध स्वीकार करने पर दो साल का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विनोद इतनी अवधि जेल में व्यतीत कर चुका है। इसलिए जुर्माने की धनराशि जमा करने के बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा।
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शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि चोरी, जालसाजी व धोखाधड़ी के मामलों में 23 नवंबर 2016 को एसपी की संस्तुति व डीएम की अनुमति पर तत्कालीन सौरिख थाना प्रभारी संतोष कुमार व्यास ने गैंग के मुखिया महताब यादव, अशोक यादव, विनोद वर्मा उर्फ खन्ना, लालू यादव व बालकिशन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था। पुलिस ने न्यायालय में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
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न्यायालय में जब अभियुक्त विनोद वर्मा उर्फ खन्ना पुत्र संतराम निवासी ग्राम रामनगर थाना बिछवां मैनपुरी को पेश किया गया तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और न्यायालय से सजा कम दिए जाने की गुहार लगाई, जिस पर न्यायालय ने जेल अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) नंदकुमार ने विनोद वर्मा उर्फ खन्ना को उसके अपराध स्वीकार करने पर दो साल का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विनोद इतनी अवधि जेल में व्यतीत कर चुका है। इसलिए जुर्माने की धनराशि जमा करने के बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा।
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