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Kannauj News: 12 लाख से अधिक सालाना कारोबार पर लें बड़ा लाइसेंस
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तिर्वा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कस्बे में खाद्य सुरक्षा को लेकर बुधवार को एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने मिठाई, नमकीन, बेकरी व डेयरी उत्पाद विक्रेताओं की दुकानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ-सफाई और लाइसेंस की अनिवार्यता का निरीक्षण किया। बताया कि जिन दुकानदारों का सालाना कारोबार 12 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें बड़ा लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
सहायक सहायक आयुक्त (खाद्य) उमेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में अरविंद साहू, मंजरी मिश्रा और सर्वेश कुमार की टीम ने कस्बे की विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया। मिठाई की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मंजरी मिश्रा ने दुकानदारों को मिठाइयों में मिलावट न करने और उचित लेबल सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने मिठाई के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। अभियान के अंतर्गत दुकानदारों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों की जानकारी दी गई और उन्हें समय-समय पर खाद्य पदार्थों की जांच व साफ-सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।
टीम ने चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त (खाद्य) ने बताया कि आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटी खाद्य विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी खाद्य व्यवसायी के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।
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सहायक सहायक आयुक्त (खाद्य) उमेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में अरविंद साहू, मंजरी मिश्रा और सर्वेश कुमार की टीम ने कस्बे की विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया। मिठाई की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मंजरी मिश्रा ने दुकानदारों को मिठाइयों में मिलावट न करने और उचित लेबल सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने मिठाई के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। अभियान के अंतर्गत दुकानदारों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों की जानकारी दी गई और उन्हें समय-समय पर खाद्य पदार्थों की जांच व साफ-सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।
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टीम ने चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त (खाद्य) ने बताया कि आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटी खाद्य विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी खाद्य व्यवसायी के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।
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