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Kannauj News: किशोरियों से छेड़छाड़ में चार लोगों को 10 साल की कैद
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कन्नौज। घर में घुसकर मां को दबोच लेना और उसके सामने ही उसकी दो नाबालिग बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने में चार लोगों को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 13,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जो पीड़िता को मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाएगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को जिला कारागार भेज दिया गया।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 23 फरवरी 2017 को एक महिला बेटियों के साथ घर में सो रही थी। रात एक बजे के गांव के ही आजम, कासिम उर्फ मैहतिया, भूरा उर्फ सलीम व आमिर दीवार फांदकर उसके घर में घुस आए। इन लोगों ने महिला को दबोच लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने उसकी दो नाबालिग बेटियों के साथ छेड़खानी की।
विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई थी। आरोपियों ने पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने महिला की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने चारों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चारों आरोपियों को दोष सिद्ध किया गया। शनिवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अल्का यादव ने दोषी आजम, कासिम उर्फ मैहतिया, भूरा उर्फ सलीम व आमिर को दस साल कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड की रकम अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 23 फरवरी 2017 को एक महिला बेटियों के साथ घर में सो रही थी। रात एक बजे के गांव के ही आजम, कासिम उर्फ मैहतिया, भूरा उर्फ सलीम व आमिर दीवार फांदकर उसके घर में घुस आए। इन लोगों ने महिला को दबोच लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने उसकी दो नाबालिग बेटियों के साथ छेड़खानी की।
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विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई थी। आरोपियों ने पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने महिला की तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने चारों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चारों आरोपियों को दोष सिद्ध किया गया। शनिवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अल्का यादव ने दोषी आजम, कासिम उर्फ मैहतिया, भूरा उर्फ सलीम व आमिर को दस साल कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड की रकम अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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