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Kannauj News: फायरिंग व आगजनी में पिता व दो पुत्र दोषी, छह साल की कैद

Wed, 23 Jul 2025 11:59 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Jul 2025 11:59 PM IST
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Father and two sons guilty of firing and arson, six years imprisonment
कन्नौज। रंजिश में पड़ोसी के घर पर धावा बोलकर तांडव मचाने वाले पिता और उसके दो बेटों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश वरुण ने बुधवार को दोषी करार देते हुए छह-छह साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी पिता-पुत्रों को जिला कारागार अनौगी भेज दिया गया।
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सौरिख थाना क्षेत्र के गांव कुल्लू खेड़ा निवासी रनवीर ने घर पर 15 मई 2013 को हुई फायरिंग व आगजनी की घटना को लेकर थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। रनवीर ने मुकदमे में कहा था कि 15 मई को पड़ोसी जयवीर सिंह यादव, उसके बेटे सत्यपाल व आलोक उर्फ भूरे ने फायरिंग करते हुए उनके घर पर धावा बोल दिया। घर में मौजूद परिवारीजनों के साथ मारपीट की। हमले में परिवार की रेनू, रामादेवी व सूरजमुखी घायल हो गई थीं।
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इसके बाद आरोपी पिता-पुत्रों ने रनवीर के छप्पर में आग लगा दी और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए थे। मामले की छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्रों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जुर्माने की रकम अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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