फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Father and son get life imprisonment and 2.5 lakh fine for beating a farmer to death

Kannauj News: किसान की पीटकर हत्या में पिता-पुत्र को उम्रकैद, ढाई लाख जुर्माना

Sat, 19 Apr 2025 12:24 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Apr 2025 12:24 AM IST
विज्ञापन
Father and son get life imprisonment and 2.5 lakh fine for beating a farmer to death
कन्नौज। खेत पर गए किसान की पीटकर हत्या के मामले में दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों पर ढाई लाख रुपये का अर्थदंड भी लगा है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 15 अप्रैल को कोर्ट ने इस हत्याकांड में फैसला सुरक्षित कर दोषियों को जेल भेज दिया था। शुक्रवार को जेल से तलब कर सजा सुनाई गई।
विज्ञापन

शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव सराय दायमगंज निवासी भूप सिंह व उसके बेटे अंकित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोतवाली छिबरामऊ के गांव सराय दायमगंज निवासी विश्राम सिंह ने गांव के भूप सिंह, अंकित व दिलीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 24 दिसंबर 2023 की सुबह पिता शेर सिंह व मां ममता खेत जाने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे भूप सिंह, अंकित, दिलीप ने लाठी-डंडों से माता-पिता को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अस्पताल में पिता की मौत हो गई। विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे जिला जज ने साक्ष्य व गवाह के आधार पर भूप सिंह व अंकित को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को जिला जज ने उन्हें सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed