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Kannauj News: बिना पंजीकरण चल रहे आठ होटल बंद, लगाया जुर्माना

Thu, 02 Apr 2026 12:04 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 02 Apr 2026 12:04 AM IST
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Eight hotels operating without registration were closed and fined.
कन्नौज। होटल, गेस्ट हाउस व मैरिज हॉलों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए एडीएम ने बुधवार को अवैध तरीके से संचालित होते पाए गए आठ प्रतिष्ठानों को बंद कराया दिया। साथ ही उन सभी पर जुर्माना लगाया। इससे कारोबारियों में हड़कंप मच गया।
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अपर जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि सराय अधिनियम 1867 के तहत ऐसी इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिन्हें पूर्व में पंजीकरण न कराने के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे। इन पर काफी शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। निरीक्षण में पाया गया कि कई इकाइयों द्वारा अब तक सराय अधिनियम के तहत अनिवार्य पंजीकरण नहीं कराया गया है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
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निरीक्षण के दौरान संबंधित इकाइयों से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया, किन्तु कई स्थानों पर प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इस पर उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में अविलंब विधिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाए। होटल एवं गेस्ट हाउस में आगंतुकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके लिए फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों का होना अनिवार्य है।
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