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Kannauj News: पंचायत चुनाव से पहले गांवों का होगा परिसीमन
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कन्नौज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पहले गांवों का परिसीमन किया जाएगा। इसे लेकर शासनादेश जारी हो गया है। पांच जून तक ग्राम पंचायत व राजस्व ग्रामों के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव मांगे गए हैं, जिसकी तैयारी तेज हाे गई हैं।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के बाद नगर पंचायत तिर्वा, समधन, तालग्राम, सौरिख, सिकंदरपुर व नगर पालिका परिषद कन्नौज, गुरसहायगंज, छिबरामऊ क्षेत्र में सीमा विस्तार कर ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया है। ऐसे में कई ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1000 से कम है। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में शामिल ग्राम पंचायत को हटाना और राजस्व ग्रामों को नजदीकी ग्राम पंचायत में शामिल किया जाना है। जिसकी विधिवत अधिसूचना जारी की जाएगी।
एक हजार आबादी वाले ग्राम या ग्राम समूह को पंचायत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। यदि कोई ऐसी ग्राम पंचायत है, जिसका एक राजस्व ग्राम नगरीय निकाय में शामिल हो गया है और विकास खंड की संशोधित अधिसूचना जारी न की गई हो। केवल एक ही राजस्व ग्राम बचा है तथा वह ग्राम पंचायत का मानक पूरा नहीं करता है, तो उसे नजदीकी ग्राम पंचायत में शामिल किया जाएगा। यदि कोई ग्राम पंचायत नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गई है और उसका कोई राजस्व ग्राम, ग्राम पंचायत के मानक पूर्ण करता है तो उसे राजस्व ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है, जिसकी जनसंख्या 1000 तक है तो वह ग्राम पंचायत बनी रहेगी। अपर जिलाधिकारी आशीष कुमार सिंह का कहना है कि शासनादेश के अनुसार परिसीमन कराए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। सभी संबंधित अधिकारियों को समय से परिसीमन कार्य पूर्ण कर प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
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नगर निकायों के सृजन और विस्तार पर रोक
पंचायत चुनाव तक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के सृजन और सीमा विस्तार पर रोक लगा दी गई है। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2026 तक जारी रहेगी।
कब पूरा होगा कार्यकाल
ग्राम पंचायत का 26 मई, क्षेत्र पंचायत का 19 जुलाई और जिला पंचायत का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को पूरा होगा। पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कराया जाएगा।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के बाद नगर पंचायत तिर्वा, समधन, तालग्राम, सौरिख, सिकंदरपुर व नगर पालिका परिषद कन्नौज, गुरसहायगंज, छिबरामऊ क्षेत्र में सीमा विस्तार कर ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया है। ऐसे में कई ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1000 से कम है। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में शामिल ग्राम पंचायत को हटाना और राजस्व ग्रामों को नजदीकी ग्राम पंचायत में शामिल किया जाना है। जिसकी विधिवत अधिसूचना जारी की जाएगी।
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एक हजार आबादी वाले ग्राम या ग्राम समूह को पंचायत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। यदि कोई ऐसी ग्राम पंचायत है, जिसका एक राजस्व ग्राम नगरीय निकाय में शामिल हो गया है और विकास खंड की संशोधित अधिसूचना जारी न की गई हो। केवल एक ही राजस्व ग्राम बचा है तथा वह ग्राम पंचायत का मानक पूरा नहीं करता है, तो उसे नजदीकी ग्राम पंचायत में शामिल किया जाएगा। यदि कोई ग्राम पंचायत नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गई है और उसका कोई राजस्व ग्राम, ग्राम पंचायत के मानक पूर्ण करता है तो उसे राजस्व ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है, जिसकी जनसंख्या 1000 तक है तो वह ग्राम पंचायत बनी रहेगी। अपर जिलाधिकारी आशीष कुमार सिंह का कहना है कि शासनादेश के अनुसार परिसीमन कराए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। सभी संबंधित अधिकारियों को समय से परिसीमन कार्य पूर्ण कर प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
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नगर निकायों के सृजन और विस्तार पर रोक
पंचायत चुनाव तक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के सृजन और सीमा विस्तार पर रोक लगा दी गई है। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2026 तक जारी रहेगी।
कब पूरा होगा कार्यकाल
ग्राम पंचायत का 26 मई, क्षेत्र पंचायत का 19 जुलाई और जिला पंचायत का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को पूरा होगा। पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कराया जाएगा।