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नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद

Tue, 21 Feb 2017 11:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूराो/कन्नौज
अमर उजाला ब्यूराो/कन्नौज Updated Tue, 21 Feb 2017 11:05 PM IST
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Life imprisonment for raping minor
court

एडीजे प्रथम की अदालत ने परिजनों को बंधक बनाकर नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। एक आरोपी नाबालिग निकला।

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शासकीय अधिवक्ता छेदीलाल वर्मा ने बताया कि सदर कोतवाली अंतर्गत एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 अगस्त 2015 को मजरा कपूरपुर गांव निवासी नरेंद्र उर्फ कल्लू जाटव अपने साथी सद्दाम, शहनूर, सलमान व एक अन्य के साथ घर में जबरन घुस आया।
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उसे, पत्नी व मां को बंधक बनाकर नाबालिग पुत्री को उठा ले गए और रेप कर दिया। इस मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने नरेंद्र को पहचान लिया था लेकिन वह अन्य को नहीं पहचान सकी। जिसके चलते सद्दाम, शहनूर, सलमान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। वहीं एक आरोपी नाबालिग निकला है। कोर्ट ने नरेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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