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गैंगस्टर एक्ट में चार को चार-चार साल की सजा

Wed, 23 May 2018 08:12 AM IST
Updated Wed, 23 May 2018 08:12 AM IST
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गैंगस्टर एक्ट में चार को चार-चार साल की सजा
कन्नौज। क्षेत्र में लूटपाट, चोरी व हत्या जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना समेत चार लोगों को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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शातिर अपराधियों पर कोर्ट ने पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी।

गुरसहायगंज के तत्कालीन कोतवाल अरविंद मोहन जायसवाल ने 24 फरवरी 2015 को क्षेत्र के डिल्लिया निवासी भीमसेन उर्फ भीमा व उसके साथी विश्राम, किशन, गयादीन के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। इसमें भीमसेन उर्फ भीमा को गैंग लीडर बताया था।
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कार्रवाई के अनुसार सभी आरोपी गैंग बनाकर अपने फायदे के लिए संगीन वारदातों को अंजाम देते थे। इस मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट संजीव कुमार तिवारी ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया।
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अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों को सुनने के बाद भीमसेन उर्फ भीमा, विश्राम, किशन और गयादीन को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए चार-चार साल कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता छेदीलाल गौतम ने बताया शातिर अपराधियों को सजा मिलने से क्षेत्र में अपराधियों की दहशत से लोगों को निजात मिलेगी।

पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
अमर उजाला ब्यूरो
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