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महिला कोटेदार को पीटने में तीन को सजा
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कन्नौज। महिला कोटेदार की पिटाई के दस साल पुराने मामले में न्यायालय ने दो लोगों को तीन-तीन साल और एक को एक साल की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर जुर्माना भी किया गया है।
सौरिख थाना क्षेत्र के गांव जरिहापुर निवासी उर्मिला देवी जाटव पत्नी लालजीत के पास 2012 में गांव का कोटा था। उन्होंने 13 मई 2012 को कोर्ट के आदेश पर सौरिख थाने में धरमई नगला निवासी हरि प्रजापति, हरिहापुर निवासी रामचंद्र और चिकनपुर निवासी दिनेश जाटव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि तीनों ग्रामीण खुद को अधिकारियों का करीबी बताकर हर माह कोटे से जबरन केरोसिन ले जाते थे। 13 मार्च 2012 को तीनों 10-10 लीटर तेल भरकर ले जाने लगे। विरोध करने पर उसको पीटा और उसके बेटों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।
गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट आनंद प्रकाश द्वितीय ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने हरि प्रजापति और रामचंद्र को तीन-तीन साल की कैद व तीन-तीन हजार रुपये के जुर्माना सुनाया। दिनेश जाटव को एक साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना सुनाया। शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि तीनों दोषी दोस्त हैं।
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सौरिख थाना क्षेत्र के गांव जरिहापुर निवासी उर्मिला देवी जाटव पत्नी लालजीत के पास 2012 में गांव का कोटा था। उन्होंने 13 मई 2012 को कोर्ट के आदेश पर सौरिख थाने में धरमई नगला निवासी हरि प्रजापति, हरिहापुर निवासी रामचंद्र और चिकनपुर निवासी दिनेश जाटव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि तीनों ग्रामीण खुद को अधिकारियों का करीबी बताकर हर माह कोटे से जबरन केरोसिन ले जाते थे। 13 मार्च 2012 को तीनों 10-10 लीटर तेल भरकर ले जाने लगे। विरोध करने पर उसको पीटा और उसके बेटों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।
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गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट आनंद प्रकाश द्वितीय ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने हरि प्रजापति और रामचंद्र को तीन-तीन साल की कैद व तीन-तीन हजार रुपये के जुर्माना सुनाया। दिनेश जाटव को एक साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना सुनाया। शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि तीनों दोषी दोस्त हैं।
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