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घर में घुसकर बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 14 साल की कैद
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कन्नौज। घर में घुसकर बालिका से तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 14 साल कैद सुनाई है। उस पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। साक्ष्य न मिलने पर उसके साथी को दोषमुक्त कर दिया है।
सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव में 20 सितंबर 2013 को खड़िनी निवासी सुरजीत घर में घुस गया था। घर में मौजूद 12 वर्षीय बालिका को सुरजीत ने दबोच लिया था। किशोरी का मुंह दबाकर तमंचे के बल पर सुरजीत ने दुष्कर्म किया और भाग गया। पीड़िता के पिता ने सौरिख थाने में सुरजीत और उसके दोस्त बंटू के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने सुरजीत को दोषी करार दिया। उसे 14 साल की कैद और 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। इसमें से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि इस मामले में कोर्ट पहले ही बंटू को साक्ष्य न मिलने पर दोषमुक्त कर चुकी है।
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सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव में 20 सितंबर 2013 को खड़िनी निवासी सुरजीत घर में घुस गया था। घर में मौजूद 12 वर्षीय बालिका को सुरजीत ने दबोच लिया था। किशोरी का मुंह दबाकर तमंचे के बल पर सुरजीत ने दुष्कर्म किया और भाग गया। पीड़िता के पिता ने सौरिख थाने में सुरजीत और उसके दोस्त बंटू के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने सुरजीत को दोषी करार दिया। उसे 14 साल की कैद और 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। इसमें से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि इस मामले में कोर्ट पहले ही बंटू को साक्ष्य न मिलने पर दोषमुक्त कर चुकी है।