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किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा
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कन्नौज। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। उस पर 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं युवक का सहयोग करने वाली महिला को कोर्ट ने तीन साल की सजा और सात हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मामला मार्च 2019 का है।
सौरिख थाना क्षेत्र के गांव भाउलपुर निवासी टोनी की गांव में रहने वाली अनीता से अच्छी जान-पहचान थी। 17 मार्च 2019 को टोनी के कहने पर अनीता एक 14 वर्षीय किशोरी को मोमोज खिलाने का लालच देकर बाजार ले गई थी। यहां से बहला-फुसला कर किशोरी को टोनी के साथ भेज दिया था। टोनी ने किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के भाई ने टोनी और अनीता के खिलाफ सौरिख थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने टोनी को दोषी करार दिया। टोनी को 10 साल की कैद और 40 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। अपहरण और दुष्कर्म में सहयोग करने पर अनीता को तीन साल की सजा और सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले की विवेचना ओमबाबू तिवारी ने की थी। पांच गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई।
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सौरिख थाना क्षेत्र के गांव भाउलपुर निवासी टोनी की गांव में रहने वाली अनीता से अच्छी जान-पहचान थी। 17 मार्च 2019 को टोनी के कहने पर अनीता एक 14 वर्षीय किशोरी को मोमोज खिलाने का लालच देकर बाजार ले गई थी। यहां से बहला-फुसला कर किशोरी को टोनी के साथ भेज दिया था। टोनी ने किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के भाई ने टोनी और अनीता के खिलाफ सौरिख थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने टोनी को दोषी करार दिया। टोनी को 10 साल की कैद और 40 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। अपहरण और दुष्कर्म में सहयोग करने पर अनीता को तीन साल की सजा और सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले की विवेचना ओमबाबू तिवारी ने की थी। पांच गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई।