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किसान की हत्या में दंपती समेत तीन को उम्रकैद

Fri, 29 Apr 2022 12:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 29 Apr 2022 12:15 AM IST
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कन्नौज। पड़ोसी अनुसूचित जाति के परिवार पर हमला कर पीट-पीटकर किसान की हत्या करने में दोषी दंपती समेत तीन को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर 1.12 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
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गुरसहायगंज कोतवाली के गांव झूसीनगर निवासी राम निवास की पड़ोसी नरवेश सिंह भदौरिया उर्फ नन्हे से रंजिश थी। नौ अप्रैल 2018 की सुबह नरवेश सिंह भदौरिया ने पत्नी किरन सिंह भदौरिया और गांव के अभिषेक सिंह चौहान उर्फ लल्लन के साथ मिलकर राम निवास के घर पर हमला दिया था। सभी लोगों ने राम निवास, उसकी पत्नी कुसमा देवी और बेटी सोनम को पीट-पीटकर मरणासन्न कर दिया था। अस्पताल जाते समय राम निवास ने दम तोड़ दिया था। मृतक के भाई राजीव कुमार उर्फ राजू ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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गुरुवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट आनंद प्रकाश द्वितीय ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों की गवाही के आधार पर तीनों को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने तीनों पर एक लाख 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसे अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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