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किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में पांच साल की सजा
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कन्नौज। किशोरी से छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में कोर्ट ने युवक को पांच साल का कारावास सुनाया है। कोर्ट ने दोषी पर 16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि तिर्वा थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक ने 21 मार्च 2017 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी भांजी से अवनीश पांडेय ने छेड़खानी, दुष्कर्म का प्रयास किया।
जान से मारने की धमकी भी दी। भांजी की उम्र 18 वर्ष से कम थी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील पेश की। कोर्ट ने अवनीश पांडेय को दोषी मानते हुए पांच साल का कारावास और 16 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि तिर्वा थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक ने 21 मार्च 2017 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी भांजी से अवनीश पांडेय ने छेड़खानी, दुष्कर्म का प्रयास किया।
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जान से मारने की धमकी भी दी। भांजी की उम्र 18 वर्ष से कम थी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील पेश की। कोर्ट ने अवनीश पांडेय को दोषी मानते हुए पांच साल का कारावास और 16 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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