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महिला को पीटने पर तीन दोस्तों को तीन-तीन साल की कैद
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कन्नौज। महिला को सरे बाजार पीटने के मामले में न्यायालय ने तीन दोस्तों को तीन तीन साल की कैद सुनाई है। तीनों दोषियों पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
तिर्वा कोतवाली के पलाला गांव निवासी गुड्डी देवी पत्नी वीरेंद्र ने 19 अक्तूबर 2014 को पाला गांव निवासी भूप सिंह यादव, कल्लू यादव, नीरज और राधेश्याम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इससे वह तिर्वा कस्बे में दवा लेने आई थी। यहां इन लोगों ने कहा कि वह उनके गांव में मकान बना रही है। किसी भी कीमत पर उसे गांव में बसने नहीं दिया जाएगा। विरोध करने पर सभी लोगों ने उसे बाजार में पीटकर घायल कर दिया था। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट न्यायाधीश आनंद प्रकाश द्वितीय ने मामले की सुनवाई की।
उन्होंने भूप सिंह, कल्लू और नीरज को तीन-तीन साल की कैद और तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि विवेचना तत्कालीन सीओ सुरेंद्र पाल सिंह ने की थी। घटनास्थल पर राधेश्याम की मौजूदगी के साक्ष्य न मिलने पर उसे दोषमुक्त कर दिया गया।
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तिर्वा कोतवाली के पलाला गांव निवासी गुड्डी देवी पत्नी वीरेंद्र ने 19 अक्तूबर 2014 को पाला गांव निवासी भूप सिंह यादव, कल्लू यादव, नीरज और राधेश्याम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इससे वह तिर्वा कस्बे में दवा लेने आई थी। यहां इन लोगों ने कहा कि वह उनके गांव में मकान बना रही है। किसी भी कीमत पर उसे गांव में बसने नहीं दिया जाएगा। विरोध करने पर सभी लोगों ने उसे बाजार में पीटकर घायल कर दिया था। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट न्यायाधीश आनंद प्रकाश द्वितीय ने मामले की सुनवाई की।
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उन्होंने भूप सिंह, कल्लू और नीरज को तीन-तीन साल की कैद और तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि विवेचना तत्कालीन सीओ सुरेंद्र पाल सिंह ने की थी। घटनास्थल पर राधेश्याम की मौजूदगी के साक्ष्य न मिलने पर उसे दोषमुक्त कर दिया गया।
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