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Kannauj News: पोलिंग बूथ बदलने के लिए विचार-विमर्श
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संवाद न्यूज एजेंसी
कन्नौज। लोकसभा चुनाव से पहले की तैयारी में जुटे प्रशासन ने कमियों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पोलिंग बूथ में होने वाले बदलाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। इसमें सुझाव मांगे गए।
डीएम शुभ्रांत शुक्ला ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक आठ अगस्त 2023 तक मतदेय स्थलों से संबंधित प्रस्ताव (संशोधन का स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए) जिला निर्वाचन कार्यालय कन्नौज में उपलब्ध कराएं, ताकि संशोधित प्रस्ताव का भौतिक सत्यापन/जांच संबंधित एसडीएम व तहसीलदार से कराई जा सके। कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अंदर मतदेय स्थल न बनाया जाए। यदि कोई मतदेय स्थल निजी भवन में स्थापित है और वहां यदि शासकीय भवन उपलब्ध हो गया है तो उस मतदेय स्थल को शासकीय भवन में स्थानांतरित कर दिया जाए। कहा कि अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानांतरित किया जाए साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पोलिंग स्टेशन की दूरी दो किलोमीटर से अधिक न हो। कहा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थलों को रनिंग नंबर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों का संभाषण अधिकतम 1300 मतदाताओं के आधार पर किया जाना है। बैठक में एडीएम आशीष सिंह, तिर्वा एसडीएम पवन कुमार मीना, छिबरामऊ एसडीएम उमाकांत तिवारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बिनीत कटियार सहित कई राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
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कन्नौज। लोकसभा चुनाव से पहले की तैयारी में जुटे प्रशासन ने कमियों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पोलिंग बूथ में होने वाले बदलाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। इसमें सुझाव मांगे गए।
डीएम शुभ्रांत शुक्ला ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक आठ अगस्त 2023 तक मतदेय स्थलों से संबंधित प्रस्ताव (संशोधन का स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए) जिला निर्वाचन कार्यालय कन्नौज में उपलब्ध कराएं, ताकि संशोधित प्रस्ताव का भौतिक सत्यापन/जांच संबंधित एसडीएम व तहसीलदार से कराई जा सके। कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अंदर मतदेय स्थल न बनाया जाए। यदि कोई मतदेय स्थल निजी भवन में स्थापित है और वहां यदि शासकीय भवन उपलब्ध हो गया है तो उस मतदेय स्थल को शासकीय भवन में स्थानांतरित कर दिया जाए। कहा कि अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानांतरित किया जाए साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पोलिंग स्टेशन की दूरी दो किलोमीटर से अधिक न हो। कहा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थलों को रनिंग नंबर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों का संभाषण अधिकतम 1300 मतदाताओं के आधार पर किया जाना है। बैठक में एडीएम आशीष सिंह, तिर्वा एसडीएम पवन कुमार मीना, छिबरामऊ एसडीएम उमाकांत तिवारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बिनीत कटियार सहित कई राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
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