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सरेआम हत्या के मामले में आठ पर आरोप सिद्ध

Thu, 28 Nov 2019 11:48 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 28 Nov 2019 11:48 PM IST
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Charges on eight in the murder case
कन्नौज। रंजिश के चलते खेत पर गए किसान की धारदार हथियार से हत्या के मामले में कोर्ट ने नामजद आरोपियों पर लगा आरोप सिद्ध पाया। 30 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा।
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सौरिख थाना क्षेत्र के गांव नगला चौधरी निवासी 62 वर्षीय नरेश कुमार कुशवाहा 16 अगस्त 2013 को खेत की सिंचाई करने गए थे। चकरोड पर कब्जे की रंजिश को लेकर गांव के ओमकार भदौरिया, मोनू, सोनू, अवधेश, राजवीर, सत्यवीर, ओमवीर और मुकेश ने घेर कर धारदार हथियारों से हमला कर नरेश की हत्या कर दी थी। इस दौरान नरेश के भाई राघवेंद्र और भतीजे अखंड प्रताप को भी आरोपियों ने घायल कर दिया था। घायल राघवेंद्र ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला सौरिख थाना में दर्ज कराया था। मामले की विवेचना थाना प्रभारी संतोष कुमार ने की थी।
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गुरुवार को अपर जिला जज पंचम अजय श्रीवास्तव ने 14 गवाहों के बयानों के आधार पर इन्हें अपराधी मानते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया। शासकीय अधिवक्ता संतकुमार दुबे ने बताया कि 30 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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