फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Character certificate mandatory in DL renewal to curb criminal incidents

Kannauj News: आपराधिक घटनाओं पर लगाम के लिए डीएल नवीनीकरण में चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य

Wed, 10 Sep 2025 12:49 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 10 Sep 2025 12:49 AM IST
विज्ञापन
Character certificate mandatory in DL renewal to curb criminal incidents
कन्नौज। आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए सवारी वाहनों केे चालकों-परिचालकों को लाइसेंस नवीनीकरण के लिए चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। पहले बिना चरित्र प्रमाण पत्र के ही लाइसेंस का नवीनीकरण हो जाता था। इस व्यवस्था से मंगलवार को एआरटीओ दफ्तर पहुंचने वाले सवारी वाहनों के चालक व परिचालक काफी परेशान दिखे।
विज्ञापन

अब सवारी वाले स्कूल वाहन, बस, टैंपो, टैक्सी के चालक-परिचालकों को लाइसेंस नवीनीकरण के लिए चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। चरित्र प्रमाण पत्र के आवेदन से लेकर जारी होने तक की प्रक्रिया काफी जटिल है। चालकों-परिचालकों का कहना है कि आवेदन शुल्क 50 रुपये है लेकिन इसकी साइट अधिकतर बंद रहती है। कैफे संचालक प्रक्रिया जटिल बताकर 200 रुपये तक वसूल रहे हैं। फिर संबंधित थाना से रिपोर्ट लगने के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस काम में कई दिन का समय लग जाता है। लाइसेंस नवीनीकरण से पूर्व चरित्र प्रमाण पत्र का नियम लागू होने से चालक परिचालक परेशान हैं।
विज्ञापन

एआरटीओ इज्या तिवारी का कहना है कि सवारी वाहनों में यात्रियों के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार के निर्देश पर सवारी वाहन के चालकों व परिचालकों के लाइसेंस नवीनीकरण में चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। सवारी वाहन के चालक या परिचालक का लाइसेंस बिना चरित्र प्रमाण पत्र के अब नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed