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300 श्रमिकों को दिए गए मानधन योजना के प्रमाण पत्र

Tue, 05 Mar 2019 11:51 PM IST
kannauj Published by: प्रतीक दुबे Updated Tue, 05 Mar 2019 11:51 PM IST
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Certificates of Monetary Plan given to 300 workers
कलक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनते अधिकारी व लाभार्थी। - फोटो : amar ujala
मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में 15 असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को पंजीकरण के प्रमाण पत्र दिए गए। डीएम रवींद्र कुमार ने कहा कि योजना के अंतर्गत यदि कोई लाभार्थी 18 साल की उम्र में इस स्कीम में हिस्सा लेता है तो उसे 55 रुपये प्रीमियम के तौर पर देना होगा। 29 साल की उम्र में योजना का हिस्सा बनने पर 100 रुपये मासिक और 40 साल की उम्र में जुड़ने वालों को 200 रुपये मासिक अंशदान करना होगा। इस दौरान तिर्वा विधायक कैलाश राजपूत, डीएम रवींद्र कुमार, एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह के साथ ही लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा संबोधन सुना।
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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और मजदूरों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा इस साल फरवरी में अंतरिम बजट में की गई थी। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है। सरकार का दावा है कि योजना से असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थी नौशाद, रंजन शुक्ला, आलोक कुमार यादव, सौरभ दुबे, आसिफ, अंकित श्रीवास्तव, पंकज समेत 15 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से संबंधित कार्ड विधायक तिर्वा कैलाश राजपूत व जिलाधिकारी रवींद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने दिए। डीएम ने मौजूद अधिकारियों से कहा कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्रों को मिलना चाहिए। पंजीकरण की कार्यवाही में तेजी लाई जाए। इससे कि लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो सकें। कार्यक्रम में सीडीओ एसके सिंह, सीएमओ डा. कृष्ण स्वरूप समेत अन्य मौजूद रहे।
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योजना की कुछ खास बातें
1- श्रम मंत्रालय के मुताबिक 40 साल तक के कामगार इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
2- 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद पंजीकृत व्यक्ति को 3 हजार रुपये की पेंशन हर महीने मिलेगी।
3- योजना में हर महीने 15 हजार रुपये कमाने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगार शामिल होंगे। ये पात्रता की शर्त है।
4- अगर कोई 18 साल की उम्र में इससे जुड़ता है तो उसे हर महीने सिर्फ 55 रुपये जमा करने हैं। वहीं 40 साल के व्यक्ति को हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे।
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5- 29 साल की उम्र वाले व्यक्ति को इस योजना से जुड़ने के लिए 100 रुपये प्रति माह जमा करवाने होंगे। 60 साल की उम्र तक ये रकम देनी है।
6- योजना के लिए 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। आप जितनी रकम जमा करेंगे, उतनी ही रकम सरकार भी आपके नाम से जमा करेगी।
7- जो भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ेगा उसके पास आधार कार्ड और बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर में करवाया जा सकता है।
8- अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो यही आपका आवेदन होगा।
9- योजना में रेहड़ी वाले, रिक्शा चलाने वाले, कंस्ट्रक्शन मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार और इस तरह के कामों से जुड़े लोग भाग ले सकते हैं।

10- जो लोग राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना या फिर कर्मचारी भविष्य निधि योजना में आते हैं वो इसके पात्र नहीं होंगे। इनकम टैक्स भरने वाले भी अपात्र होंगे।
11- अगर किसी कामगार का योजना के दौरान निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी स्कीम में योगदान देकर इसको जारी रख सकती है।
12- अगर कामगार के निधन पर उसकी पत्नी या पति योजना से बाहर होना चाहता हैं तो वो दी गई कुल रकम पर ब्याज के साथ इसे वापस ले सकते हैं।
13- अगर किसी की पेंशन शुरू हो गई और उसके बाद उसका निधन होता है तो उसके पति या पत्नी का पेंशन की 50 फीसदी रकम मिलेगी।
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