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Kannauj News: 28 साल पुराने हत्या के मामले में भाई-बहन को 10-10 साल की कैद

Thu, 22 Oct 2026 12:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:09 AM IST
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Brother and sister sentenced to 10 years in prison each in 28-year-old murder case
कन्नौज। पिटाई से घायल अधेड़ की मौत के मामले में कोर्ट ने बुधवार को सगे भाई-बहन को दोषी मानते हुए 10-10 साल का कारावास दिया। साथ ही 10,500-10,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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कोतवाली छिबरामऊ क्षेत्र के रायपुर गांव निवासी प्रेमचंद्र ने 13 दिसंबर 1998 को पिता की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि गांव के ही हरिश्याम व उसकी बहन नन्ही देवी ने पिता रामजीत के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर सूखे कुए में फेंक दिया था। इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर व शरीर की कई हड्डियां टूटी मिली थीं।
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विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय में गवाहों के बयान हुए और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी हरीश्याम और उसकी बहन नन्ही देवी को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी ने दोनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,500-10,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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