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Kannauj News: हिस्ट्रीशीटर था भजन, दो माह पहले हुई थी जेल
Sat, 20 Jan 2024 03:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
Updated Sat, 20 Jan 2024 03:06 AM IST
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तिर्वा। हाईटेंशन लाइन का तार चोरी करते समय करंट की चपेट में आए जिस युवक की जलकर मौत हो गई थी, उसे पुलिस ने दो महीने पहले ही गिरफ्तार किया था। जेल से छूट कर आने के बाद फिर से वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया था। पुलिस ने बताया कि उस पर तिर्वा सर्किल के तीनों थानों में कई मुकदमे दर्ज थे। वह हिस्ट्रीशीटर भी था।
थाना ठठिया के निजामपुर गा़ंव के पास गुरुवार सुबह एचटी लाइन का तार चोरी करते समय करंट की चपेट में आए युवक का शव देखकर ग्रामीणों में खलबली मच गई थी। सनसनी फैल गई थी। मौके पर पहुंचे मृतक के भाई ने शिनाख्त कर बताया था कि थाना इ़दरगढ के पारसपुर गांव निवासी भजनलाल (32) था। शुक्रवार को पुलिस की जांच में सामने आया कि ठठिया पुलिस ने दो माह पहले तमंचा समेत गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके खिलाफ तिर्वा सर्किल के तीनों थानों में आठ से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
वह इंदरगढ थाने से गैंगस्टर व हिस्ट्रीशीटर भी था। भाई जितेंद्र ने बताया कि वह तीन साल से घर नहीं आया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक पर मारपीट, चोरी, धोकाधड़ी, अवैध असलाह अधिनियम सहित इंदरगढ, सौरिख, तिर्वा, ठठिया थाना सहित आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दो महीने पहले 12 नवंबर को ठठिया पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा था। थानाध्यक्ष अजय अवस्थी ने बताया कि मृतक शातिर अपराधी था। चोरी अकेले नहीं कर सकता। उसके और भी साथी हो सकते हैं। उनकी जानकारी की जा रही है।
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थाना ठठिया के निजामपुर गा़ंव के पास गुरुवार सुबह एचटी लाइन का तार चोरी करते समय करंट की चपेट में आए युवक का शव देखकर ग्रामीणों में खलबली मच गई थी। सनसनी फैल गई थी। मौके पर पहुंचे मृतक के भाई ने शिनाख्त कर बताया था कि थाना इ़दरगढ के पारसपुर गांव निवासी भजनलाल (32) था। शुक्रवार को पुलिस की जांच में सामने आया कि ठठिया पुलिस ने दो माह पहले तमंचा समेत गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके खिलाफ तिर्वा सर्किल के तीनों थानों में आठ से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
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वह इंदरगढ थाने से गैंगस्टर व हिस्ट्रीशीटर भी था। भाई जितेंद्र ने बताया कि वह तीन साल से घर नहीं आया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक पर मारपीट, चोरी, धोकाधड़ी, अवैध असलाह अधिनियम सहित इंदरगढ, सौरिख, तिर्वा, ठठिया थाना सहित आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दो महीने पहले 12 नवंबर को ठठिया पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा था। थानाध्यक्ष अजय अवस्थी ने बताया कि मृतक शातिर अपराधी था। चोरी अकेले नहीं कर सकता। उसके और भी साथी हो सकते हैं। उनकी जानकारी की जा रही है।
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