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बालिका से छेड़खानी में तीन साल की सजा, बुआ के घर जाते समय युवक ने की थी छेड़खानी

Wed, 22 Jan 2020 12:30 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jan 2020 12:30 AM IST
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baalika se chhedakhaanee mein teen saal kee saja, bua ke ghar jaate samay yuvak ne kee thee chhedakhaanee
कन्नौज। बुआ के घर जा रही बालिका से छेड़खानी करने वाले को कोर्ट ने तीन साल की कैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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आठ फरवरी 2016 को तिर्वा कोतवाली के एक गांव में रहने वाली 11 वर्षीय बालिका अपनी बुआ के घर जा रही थी। मदनापुर निवासी राजेश पुत्र उदय राज ने सूनसान स्थान पर बालिका को पकड़ लिया था। वह उसके साथ छेड़खानी करने लगा। इस मामले में नौ फरवरी को पीड़िता के पिता ने आरोपी राजेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक आरबी सरोज ने मामले की सुनवाई की। न्यायाधीश ने राजेश को तीन साल की सजा और सात हजार रुपये अर्थदंड का फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि अर्थदंड की रकम में से साढ़े तीन हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। रकम अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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