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Kannauj News: 17 साल बाद किसान की हत्या में दो को उम्रकैद
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कन्नौज। रंजिश में परिवार पर हमला कर किसान की गोली मारकर हत्या के मामले में कोर्ट ने दो युवकों को आजीवन कैद की सजा सुनाई। इस मामले में नामजद दो अभियुक्तों की मौत हो चुकी है। दोनों पर 81 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
छिबरामऊ कोतवाली के करनौली गांव में रंजिश के चलते रामू, गोकुल, राजवीर और वीरभान ने पड़ोसी किसान सिकदार के परिवार पर फायरिंग कर हमला कर दिया। गोली लगने से सिकदार की मौत हो गई थी जबकि परिवार की विट्टा देेवी, रंजीत और भाई उदयभान घायल हो गए थे। भाई उदयभान ने रामू, गोकुल, राजवीर और वीरभान के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इस मामले में बुधवार को अपर जिला जज प्रथम विशंभर प्रसाद ने सुनवाई की। इस मौके पर नौ गवाहों ने गवाही दी। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जज ने रामू और गोकुल को उम्रकैद की सजा दी। दोनों पर 81 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया नामजद चार अभियुक्तों में राजवीर और वीरभान की मौत हो चुकी। गोकुल और रामू को जेल भेज दिया गया। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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छिबरामऊ कोतवाली के करनौली गांव में रंजिश के चलते रामू, गोकुल, राजवीर और वीरभान ने पड़ोसी किसान सिकदार के परिवार पर फायरिंग कर हमला कर दिया। गोली लगने से सिकदार की मौत हो गई थी जबकि परिवार की विट्टा देेवी, रंजीत और भाई उदयभान घायल हो गए थे। भाई उदयभान ने रामू, गोकुल, राजवीर और वीरभान के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इस मामले में बुधवार को अपर जिला जज प्रथम विशंभर प्रसाद ने सुनवाई की। इस मौके पर नौ गवाहों ने गवाही दी। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जज ने रामू और गोकुल को उम्रकैद की सजा दी। दोनों पर 81 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया नामजद चार अभियुक्तों में राजवीर और वीरभान की मौत हो चुकी। गोकुल और रामू को जेल भेज दिया गया। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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