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Kannauj News: कोर्ट के आदेश पर किरायेदार से खाली कराई दुकान

Tue, 09 Dec 2025 11:38 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 09 Dec 2025 11:38 PM IST
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A vehicle hit the bike from behind, killing the youth.
छिबरामऊ। सौरिख रोड पर मोहल्ला भैनपुरा स्थित बेशकीमती दुकान पर किरायेदार ने 15 सालों से कब्जा कर रखा था। किराया भी अदा नहीं किया जा रहा था। एडीएम (वित्त एवं राजस्व) कानपुर की न्यायालय ने दुकान मालिक के हक में फैसला सुनाया। मंगलवार को तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर दुकान खाली कराकर दुकान मालिक को कब्जा दिलाया।
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मोहल्ला भैनपुरा निवासी रेशमा देवी व रीता ने मोहल्ले के ही देवेंद्र कुमार शाक्य को दुकान किराए पर दी थी। किराएदार कई सालों से न तो दुकान का किराया अदा कर रहा था और न ही दुकान खाली कर रहा था। तब वर्ष 2024 में दोनों पक्षों ने एडीएम (वित्त एवं राजस्व) कानपुर न्यायालय की शरण ली। दोनों सालों तक चली सुनवाई के बाद न्यायिक अधिकारी ने दुकान स्वामियों के हक में फैसला सुनाते हुए, किराएदार को 30 दिन के अंदर दुकान खाली करने के निर्देश दिए थे।
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कोर्ट के आदेश के बाद भी किरायेदार ने दुकान को खाली नहीं किया। न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तहसीलदार अवनीश कुमार ने क्षेत्रीय लेखपाल प्रशांत त्रिपाठी के अलाव राजस्व व पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। किरायेदार ने अफसरों के सामने भी दुकान से कब्जा छोड़ने में आनाकानी की। अफसरों से नोकझोंक भी की, लेकिन अफसरों ने सख्ती बरतते हुए किरायेदार के कब्जे से दुकान को खाली करवाकर मालिकों के कब्जे में सुपुर्दगी दे दी गई।
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