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रेहुआ केस के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
Kannauj
Updated Sun, 25 Aug 2013 05:35 AM IST
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कन्नौज। मलिकपुर रेलवे क्रासिंग फाटक पर विगत 15 अगस्त को पथराव व बलवे के दो आरोपियों की जिला न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के गांव भीखमपुर निवासी सुशील पुत्र वीरेलाल पाल व गांव लालपुर निवासी मोतीलाल पुत्र देवी सहाय को पुलिस ने धारा 147, 332, 336, 436, 353, 504, 341, 188 आईपीसी के अलावा 2 प्रोटेक्शन स्पेशल पावर एक्ट व लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मो. सालिम के मुताबिक इस बलवे में वादी एसएचओ गुरसहायगंज ओमप्रकाश सिंह समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस दौरान ईंट-पत्थर फेंकने, आग लगाने व होर्डिग तोड़कर लोकसंपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। शनिवार को जिला जज मो. बाबर ने सुशील व मोतीलाल की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया।
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गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के गांव भीखमपुर निवासी सुशील पुत्र वीरेलाल पाल व गांव लालपुर निवासी मोतीलाल पुत्र देवी सहाय को पुलिस ने धारा 147, 332, 336, 436, 353, 504, 341, 188 आईपीसी के अलावा 2 प्रोटेक्शन स्पेशल पावर एक्ट व लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मो. सालिम के मुताबिक इस बलवे में वादी एसएचओ गुरसहायगंज ओमप्रकाश सिंह समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस दौरान ईंट-पत्थर फेंकने, आग लगाने व होर्डिग तोड़कर लोकसंपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। शनिवार को जिला जज मो. बाबर ने सुशील व मोतीलाल की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया।