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Kannauj News: नाबालिग से दुष्कर्म में 21 साल की कैद
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कन्नौज। कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को दोषी को 21 साल का कारावास व 10 हजार अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई। दोषी को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
मामले की रिपोर्ट थाना सौरिख के एक गांव निवासी एक युवक ने 11 अक्तूबर 2018 को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि आठ अक्तूबर 2018 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री को थाना सौरिख के ग्राम डडुअन नगला निवासी गोविंद, पुत्री को साथ ले गया था। किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दो फरवरी 2019 को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था।
इस मामले की कोर्ट में छह वर्ष तक सुनवाई चली। इस बीच अनूप कुमार चार माह नौ दिन जेल में काट चुका है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश अलका यादव ने दोषी गोविंद को 21 साल की कैद व 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
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मामले की रिपोर्ट थाना सौरिख के एक गांव निवासी एक युवक ने 11 अक्तूबर 2018 को दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि आठ अक्तूबर 2018 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री को थाना सौरिख के ग्राम डडुअन नगला निवासी गोविंद, पुत्री को साथ ले गया था। किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दो फरवरी 2019 को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था।
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इस मामले की कोर्ट में छह वर्ष तक सुनवाई चली। इस बीच अनूप कुमार चार माह नौ दिन जेल में काट चुका है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश अलका यादव ने दोषी गोविंद को 21 साल की कैद व 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
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