तालग्राम। एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो भी उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों का प्रावधान किया है। इन दस्तावेजों में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, पासपोर्ट, और शैक्षिक प्रमाण पत्र सहित अन्य वैध सरकारी दस्तावेज शामिल हैं। इन विकल्पों में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करके मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान प्रक्रिया से वंचित न रह जाए।
वह नगर पंचायत सभागार में शुक्रवार को एसआईआर के तहत ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को जारी नोटिसों के निस्तारण के लिए एक विशेष शिविर को संबोधित कर रहे थे। शिविर में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता पहुंचे जिन्हें एसआईआर के तहत नोटिस जारी किए गए थे। इन मतदाताओं ने अपने जवाब और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। विभिन्न बूथों के एईआरओ जिनमें बूथ संख्या 389 जरामऊ अलमापुर के रामशंकर सिंह, बूथ संख्या 88 से 100 तक के शिवेंद्र कुमार और बूथ संख्या 407 सकरावारा बगुलिहाई के एसपी सिंह शामिल थे। इन सभी ने मतदाताओं के नोटिसों की सुनवाई की। इस दौरान मतदाताओं ने निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैद्य दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया।