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Kannauj News: तीन की जान लेने वाले को 10 साल की कैद

Mon, 24 Apr 2023 11:11 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Mon, 24 Apr 2023 11:11 PM IST
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10 years in prison for killing three
कन्नौज। 13 साल पुराने सड़क हादसे में तीन लोगों की जान लेने वाले कार चालक को जिला जज ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। तेज व लापरवाही से वाहन चलाने वाले आरोपी साक्ष्यों व अन्य कारणों से अमूमन न्यायालय से बरी हो जाते हैं या कम सजा की वजह से जमानत मिल जाती है। पर
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जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद सालिम ने बताया कि वादी विजय पाल सिंह 12 अक्तूबर 2010 को इंदरगढ़ थाना में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि शाम सवा पांच बजे थाना सौरिख क्षेत्र के किसई जगदीशपुर निवासी राजेश सिंह ने कार को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए पटेल नगर तिरारे पर सड़क किनारे खड़े सात-आठ लोगों को कुचल दिया था। इलाज के दौरान उमाशंकर, फैयूज अली उर्फ पप्पू व बबलू की मौत हो गई। इसके अलावा गौरव निवासी कचाटीपुर व बबलू निवासी बहादुर मझगवां सौरिख और विनोद कुमार निवासी झुलनापुर थाना इंदरगढ़ व अभिकर्ता नरेश यादव निवासी किर्राना सौरिख घायल हो गए थे। कार पेड़ से टकराते हुए गड्ढे में चली गई थी। इससे पहले कलसान मोड़ पर भी बाइक में टक्कर मार दी थी, जिससे दो लोग चुटहिल हो गए थे। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जिला जज अजय श्रीवास्तव ने राजेश को गैर इरादन हत्या का दोषी पाया। धारा 304 व 308 में 10 वर्ष की कैद सुनाई। साथ ही 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया। न देने पर नौ महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद सालिम का कहना है कि हादसे में तीन लोगों की मौत हो गंभीर माना गया है। यह फैसला उन लोगों के लिए भी सीख है जो तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हैं।
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