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Jhansi News: नाबालिग से छेड़खानी करने पर युवक को तीन साल की जेल
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। नाबालिग के साथ छेड़खानी करने का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने अभियुक्त को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त ने नाबालिग को खेत में अकेला पाकर बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया था। न्यायालय ने सात साल पुराने मामले में फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार खरे ने बताया कि एक व्यक्ति ने बबीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि 27 फरवरी 2017 को उसकी 14 साल की बेटी जानवरों को पानी पिलाने खेत पर गई हुई थी। इसी दरम्यान वहां मौजूद ललितपुर जिले के तालबेहट के मोहल्ला सरफयाना निवासी युवक फारुख खां (24) ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया था। बेटी के चीखने-चिल्लाने पर आसपास के खेतों में मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए थे। उन्हें देखकर युवक भागने लगा, इस पर ग्रामीणों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया था। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद युवक फारुख खां को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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झांसी। नाबालिग के साथ छेड़खानी करने का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने अभियुक्त को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त ने नाबालिग को खेत में अकेला पाकर बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया था। न्यायालय ने सात साल पुराने मामले में फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार खरे ने बताया कि एक व्यक्ति ने बबीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि 27 फरवरी 2017 को उसकी 14 साल की बेटी जानवरों को पानी पिलाने खेत पर गई हुई थी। इसी दरम्यान वहां मौजूद ललितपुर जिले के तालबेहट के मोहल्ला सरफयाना निवासी युवक फारुख खां (24) ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया था। बेटी के चीखने-चिल्लाने पर आसपास के खेतों में मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए थे। उन्हें देखकर युवक भागने लगा, इस पर ग्रामीणों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया था। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद युवक फारुख खां को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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