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महिला की हत्या में पड़ोसी को आजीवन कारावास
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झांसी। सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद की अदालत ने महिला की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उधार दी गई रकम वापस मांगने पर महिला के गले पर चाकू से वार किया गया था। न्यायालय ने 16 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव व रवि गोस्वामी ने बताया कि तालपुरा निवासी महेश कुमार ने नवाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसकी मां रत्तीबाई ने पड़ोस में ही रहने वाले पन्नालाल भारती को 20 हजार रुपये उधार दिए थे। 28 फरवरी 2006 को मां उसे साथ लेकर पन्नालाल भारती के घर अपनी रकम वापस मांगने गई थी। इसी दरम्यान पन्नालाल भारती और उसके बेटे बसंत कुमार भारती ने गाली-गलौज करते हुए रकम वापस देने से मना कर दिया था। इसका विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। तभी बसंत कुमार भारती ने चाकू से मां के गले पर वार कर दिया। घटना में मां गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इलाज के लिए उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त बसंत कुमार भारती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि, मुकदमे के दौरान घटना के एक अन्य आरोपी पन्नालाल भारती की मौत हो गई थी।
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शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव व रवि गोस्वामी ने बताया कि तालपुरा निवासी महेश कुमार ने नवाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसकी मां रत्तीबाई ने पड़ोस में ही रहने वाले पन्नालाल भारती को 20 हजार रुपये उधार दिए थे। 28 फरवरी 2006 को मां उसे साथ लेकर पन्नालाल भारती के घर अपनी रकम वापस मांगने गई थी। इसी दरम्यान पन्नालाल भारती और उसके बेटे बसंत कुमार भारती ने गाली-गलौज करते हुए रकम वापस देने से मना कर दिया था। इसका विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। तभी बसंत कुमार भारती ने चाकू से मां के गले पर वार कर दिया। घटना में मां गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इलाज के लिए उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त बसंत कुमार भारती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि, मुकदमे के दौरान घटना के एक अन्य आरोपी पन्नालाल भारती की मौत हो गई थी।
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