{"_id":"5bce2411bdec2207754799d6","slug":"weapen-licence","type":"story","status":"publish","title_hn":"‘हैसियत’ वालों को ही मिलेगा शस्त्र लाइसेंस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
‘हैसियत’ वालों को ही मिलेगा शस्त्र लाइसेंस
jhansi
Updated Tue, 23 Oct 2018 12:55 AM IST
विज्ञापन
administration
- फोटो : sample
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
झांसी। शस्त्र लाइसेंस के आवेदन के साथ हैसियत प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य प्रमाण पत्रों की भी अनिवार्यता की गई है।
शस्त्र लाइसेंस पर लगी रोक हटने के बाद से कलेक्ट्रेट के शस्त्र अनुभाग में आवेदन पत्र लेने वालों की भीड़ उमड़ रही है। यहां डेढ़ हजार से अधिक लोग आवेदन ले जा चुके हैं लेकिन अब आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। इसके साथ तीन साल के आयकर रिटर्न की कॉपी देनी होगी। साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ-साथ प्रारूप एस-3 पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी देना होगा। वहीं, व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। इसकी सूचना सोमवार को कलेक्ट्रेट के शस्त्र अनुभाग में चस्पा कर दी गई।
जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी ने बताया कि नियमानुसार उक्त सभी प्रमाण पत्रों के साथ आने वाले शस्त्र लाइसेंसों के आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। इससे पूर्व पुलिस और राजस्व विभाग द्वारा आवेदक की पड़ताल की जाएगी। वाजिब कारण होने पर ही लाइसेंस जारी किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
शस्त्र लाइसेंस पर लगी रोक हटने के बाद से कलेक्ट्रेट के शस्त्र अनुभाग में आवेदन पत्र लेने वालों की भीड़ उमड़ रही है। यहां डेढ़ हजार से अधिक लोग आवेदन ले जा चुके हैं लेकिन अब आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। इसके साथ तीन साल के आयकर रिटर्न की कॉपी देनी होगी। साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ-साथ प्रारूप एस-3 पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी देना होगा। वहीं, व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। इसकी सूचना सोमवार को कलेक्ट्रेट के शस्त्र अनुभाग में चस्पा कर दी गई।
विज्ञापन
जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी ने बताया कि नियमानुसार उक्त सभी प्रमाण पत्रों के साथ आने वाले शस्त्र लाइसेंसों के आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। इससे पूर्व पुलिस और राजस्व विभाग द्वारा आवेदक की पड़ताल की जाएगी। वाजिब कारण होने पर ही लाइसेंस जारी किया जाएगा।
विज्ञापन