फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Vishnu Rai could not be released even after the bail was granted

जमानत मंजूर होने के बाद भी विष्णु राय की नहीं हो पाई रिहाई

Sat, 29 Oct 2022 11:12 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Oct 2022 11:12 PM IST
विज्ञापन
Vishnu Rai could not be released even after the bail was granted
झांसी। कुख्यात लेखराज सिंह यादव को जेल से छुड़ाने की कोशिश करने के मामले में शुक्रवार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा राय के पति विष्णु राय समेत 11 आरोपियों की न्यायालय ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। इस मामले में हाल ही में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे के वारंट तामील हो जाने की वजह से फिलहाल सभी को जेल में ही रहना होगा।
विज्ञापन

कन्नौज से झांसी पेशी पर लाए गए कुख्यात लेखराज सिंह यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश करने के मामले में पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसमें विष्णु राय को भी आरोपी बनाया गया था। विष्णु राय और मुकदमे के अन्य 10 आरोपी रहीश यादव, अंकित, वहीद खान, अमित यादव उर्फ गुड्डा, बृजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, भगवान दास, रंजीत राय, दीनदयाल कुशवाहा व रितुराज सिंह ने जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी, जिसे शुक्रवार को मंजूर कर लिया गया। लेकिन, इनमें से कोई भी जेल से बाहर नहीं आ पाया है।
विज्ञापन

दरअसल, बुधवार को पुलिस ने पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव, विष्णु राय समेत 19 लोगों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी आरोपियों की जेल से पेशी कराई गई। इस दौरान गैंगस्टर के मुकदमे के वारंट तामील करा दिए गए है, जिससे किसी की भी जेल से रिहाई नहीं हो पाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed