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Jhansi News: चरस रखने पर तीन साल का कठोर कारावास
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संवाद न्यूज़ एजेंसी
झांसी कोतवाली थाना इलाके में 15 साल पहले चरस के साथ पकड़े अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एडीजे शरद कुमार चौधरी की अदालत ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन के मुताबिक 28 जुलाई 2011 को कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि दतिया गेट इलाके में चरस की तस्करी की जा रही है। सूचना पर पुलिस ने संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा था। तलाशी में उसके पास से 500 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पूछताछ में उसने अपना नाम नीरज कुशवाहा बताया था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया था। चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस दीपक कुमार तिवारी ने तर्क दिया कि चरस समाज के लिए घातक है। अभियुक्त को कड़ी सजा दी जाए। इस आधार पर न्यायालय ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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झांसी कोतवाली थाना इलाके में 15 साल पहले चरस के साथ पकड़े अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एडीजे शरद कुमार चौधरी की अदालत ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन के मुताबिक 28 जुलाई 2011 को कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि दतिया गेट इलाके में चरस की तस्करी की जा रही है। सूचना पर पुलिस ने संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा था। तलाशी में उसके पास से 500 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पूछताछ में उसने अपना नाम नीरज कुशवाहा बताया था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया था। चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस दीपक कुमार तिवारी ने तर्क दिया कि चरस समाज के लिए घातक है। अभियुक्त को कड़ी सजा दी जाए। इस आधार पर न्यायालय ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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