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Jhansi News: नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने पर तीन साल की जेल

Wed, 05 Jun 2024 02:34 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 05 Jun 2024 02:34 AM IST
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Three years jail for molesting a minor
- न्यायालय ने छह साल पुराने मामले में फैसला सुनाया
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने छह साल पुराने मामले में फैसला सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि एक व्यक्ति ने टोड़ीफतेहपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 21 अक्तूबर 2017 की शाम को उसकी पत्नी और 15 साल की बेटी शौच के लिए घर से बाहर गईं हुई थी। इसी दरम्यान टोड़ीफतेहपुर निवासी युवक महेश कोरी वहां पहुंच गया। वह बेटी को बुरी नीयत से पकड़कर खींचने लगा था। बेटी के चीखने-चिल्लाने पर पत्नी पहुंची तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। इसकी अदायगी न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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